मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

मणिपुर में दो महिलाओं को 4 मई 2023 को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट दो महिलाओं पर भीड़ द्वारा किए गए हमले से संबंधित मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर आज विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को भयावह वीडियो पर स्वत संज्ञान लिया था और इसे “बेहद परेशान करने वाला” और “संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन” बताया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा था और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। मणिपुर में जातीय हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ के खराब स्वास्थ्य के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। इस पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। ये एक नई याचिका पर भी सुनवाई करेगी जो सीधे तौर पर मणिपुर की 4 मई की घटना से जुड़ी है।
हालांकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की पहचान छिपाई गई है (उन्हें x और y के रूप में उल्लिखित किया गया है)। लिस्टिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिका प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या (110)(6)(2023) के संबंध में है। इस एफआईआर में जहां घटना हुई है, उस गांव के ग्राम प्रधान ने हमलावरों की पहचान मैतेई समूहों के लोगों के रूप में की है। जिसमें कहा गया था कि तीन कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, नग्न घुमाया गया, उन पर हमला किया गया, उनमें से एक के साथ गैंगरेप किया गया, और उसके पिता और भाई की परिवार के साथ मारपीट के बाद भीड़ ने हत्या कर दी।
वहीं आरोपियों को पुलिस टीम की हिरासत से छुड़ा लिया गया है। बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से जारी जातिय हिंसा में अब तक कम से कम 150 लोगों की जान चली गई है। वहीं 60 हजार से अधिक लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं। ये हिंसा मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हो रही है।
ये भी पढ़ें: Manipur: ‘मणिपुर को तीन केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से हिंसा रुक सकती है’- बीजेपी विधायक