अगस्ता वेस्टलैंड मामला में SC ने CBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Supreme Court: अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। क्रिश्चियन माइकल, जो इस मामले में कथित बिचौलिया बताया जाता है, ब्रिटिश नागरिक हैं और 2018 में दुबई से उनके प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तारी हुई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर में जेम्स की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वाराले की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा।
नेताओं को दी रिश्वत
घोटाले में अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि इस डील के दौरान कई बड़े अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत दी गई। जेम्स ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रत्यर्पण शर्तों से बाहर हैं, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
इससे पहले, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जेम्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पहले भी इस मामले को विस्तार से सुना गया है। तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका को आधारहीन बताया था। अब, सीबीआई की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय इस मामले में महत्वपूर्ण होगा। जेम्स की जमानत याचिका पर फैसले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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