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Uttar Pradesh: बलात्कारी को उम्र कैद की सज़ा, 52 हज़ार रूपये का लगा आर्थिक दंड, जानें पूरा मामला

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उत्तर प्रदेश: मुजफ्फरनगर जनपद स्थित पोस्को कोर्ट ने शनिवार को तमंचे के बल पर एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 52 हज़ार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

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दरअसल आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2018 को बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिक पीड़िता को अभियुक्त नईम ने पानी लेने के बहाने अपने घर बुलाया था। जिसके बाद आरोपी ने तमंचे के बल पर पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने उस समय मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जानकारी के मुताबिक इस घटना में पीड़िता गर्भवती हो गई थी। जिसने बाद में एक बच्चे को भी जन्म दिया था। जिसकी डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आज जनपद मुजफ्फरनगर की पोस्को कोर्ट ने अभियुक्त नईम को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 52 हज़ार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

इस घटना की जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि आज दिनांक 4 मार्च 2023 को न्यायधीश महोदय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को अधिनियम न्यायाधीश महोदय बाबूराम के द्वारा सरकार बनाम नईम अंतर्गत धारा 376 और 506 आईपीसी 3/4 पोस्को एक्ट थाना बुढ़ाना में सजा सुनाई गई।

घटना 10:4:2018 दोपहर 2:00 बजे की है पीड़िता की उम्र उस समय लगभग 17 वर्ष थी अभियुक्त ने उसको अपने घर पर पानी लेने के लिए बुलाया और उसकी कनपटी पर तमंचा रखकर उसके साथ बलात्कार किया। इसमें अभियोजन की ओर से मैं दिनेश कुमार शर्मा वह मेरे साथी मनमोहन वर्मा जी के द्वारा और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को साबित करते हुए अभियोजन की ओर से इसमें प्रभावी पैरवी की गई इसमें विशेष बात यह रही इसमें डीएनए एफ एस एल में अभियुक्त बायोलॉजिकल पिता, पीड़िता उसकी मां है और बच्चा है।

उसका इसमें विशेष बात यह है कि जो भाई लॉजिकल रिपोर्ट आई साइंटिफिक हमारे फेवर में आई है। उसी गुण दोष के आधार पर न्यायाधीश महोदय ने इसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹52000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इसमें एक ही मुज़रिम था। नईम बुढाना और हमारे जो आदरणीय साहब है 5 जुलाई में उन्होंने यहां पर चार्ज लिया था उन्होंने अभी 1 फरवरी को फांसी की सजा भी सुनाई है। सरकार बनाम सोनी सुरेंद्र जानसठ और यह बयान जो चल रहा है। मिशन शक्ति अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मिशन शक्ति के तहत सजा दिलाई जा रही है। जिसमें बाल बालिकाओं मैं महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म किसी भी तरीके का कोई अत्याचार करता है उसमें तुरंत कार्रवाई हो रही है। इसमें हमारे आदरणीय डीएम साहब और एसएसपी साहब और मेरे कोर्ट के स्टाफ का पूरा सहयोग है ऐसे केसों में अब तक मुझे यहां पर पांचवा साल है करीब 55 दिन सजा में दिल चुका हूं।

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रिपोर्ट – अमित (मुजफ्फरनगर)

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