Advertisement

Hardoi: फर्जी वकील अदालत में करता रहा लूटेरों की पैरवी, ऐसे खुले राज

Share
Advertisement

हरदोई(Hardoi) जिले में उड़ीसा के रहने वाले रोबिन दास और अर्जुन दास के खिलाफ दर्ज हुए लूट के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। जमानत लेने वाले जमीनदार फर्जी हैं। साथ ही उनकी पैरवी कर रहा वकील भी फर्जी निकला। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब अदालत ने एनबीडब्ल्यू और कुर्की की कार्रवाई की।

Advertisement

ये है पूरा मामला

सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी ने कोतवाली शहर में दी तहरीर में कहा है कि 11 मार्च 2016 को कछौना कोतवाली  में रोबिन दास निवासी प्रभोकोट थाना कोरई जिला जाजपुर उड़ीसा और जाजपुर जिले के थाना कोरई के कोनतरा गांव निवासी अर्जुन दास  को लूट की वारदात में नामजद किया गया था।
इस मामले की  अशोक कुमार दीक्षित नाम का वकील पैरवी भी कर रहा था। अशोक निवासी जपरा थाना टड़ियावां व बाबू  निवासी नेवादा लोनार को रोबिन दास का और सूबेदार निवासी नानकगंज ग्रंट कोतवाली देहात व  श्रीराम निवासी ईश्वरी पुरवा मजरा नानकगंज ग्रंट को अर्जुन दास का जामीनदार बनाया गया था।

इन धाराओं के चलते हुई कार्रवाई

इधर लगातार गैर हाजिर होने पर अदालत ने एनबीडब्ल्यू और धारा 82/83 की कार्रवाई कर दी। सीओ सिटी ने कहा कि उस मामले में जो जामीनदार लगाए गए, उनका कहीं से कोई भी पता नहीं चल रहा है। नानकगंज ग्रंट के प्रधान के मुताबिक उनके यहां सूबेदार नाम का कोई नहीं है और श्रीराम की 17 जनवरी 2020 में ही मौत हो चुकी है।

इसके अलावा अशोक और बाबू की जमानत फर्जी निकली। सीओ सिटी का कहना है कि जब उन्होंने बार एसोसिएशन में अशोक कुमार दीक्षित नाम के वकील के बारे में जानकारी जुटाई, तो इस नाम के अधिवक्ता का बार एसोसिएशन में नाम नहीं दर्ज है। 

ये भी पढ़ें: UP के Hardoi में 4 हाथ-पैर वाले बच्चे का हुआ जन्म, लोगों की उमड़ी भीड़

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *