Advertisement

सरकारी नौकरी में ससुराल से कोई नहीं तो महिला को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स? HC करेगा फैसला

Share
Advertisement

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी के नियमों को लेकर एक मामला सामने आया है। सरकार के नियम पर पेंच फंस गया है, जिस पर अब हाई कोर्ट फैसला करेगा। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऐसे परिवार में शादी करने वाली महिला जहां किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, वह हरियाणा में ग्रुप सी के पद के लिए आवेदन करते समय सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अतिरिक्त अंकों की हकदार है या नहीं। सुनवाई भिवानी की एक महिला की ओर से दायर याचिक पर होनी है।महिला ने हरियाणा में ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था। इसके तहत उसने दावा किया था कि उसकी शादी जिस परिवार में हुई है, वहां कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, इसलिए उसे सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं।

Advertisement

आयोग ने खारिज किया आवेदन

महिला का आवेदन आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद महिला ने अस्वीकृति को हाई कोर्ट में चुनौती दी। महिला की याचिका पर, न्यायमूर्ति दहिया ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर उसका जवाब मांगा और मामले को 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

मिलते हैं 5 पर्सेंट मार्क्स

हरियाणा सरकार के नियम सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत आवेदकों को अतिरिक्त 5% अंकों का पुरस्कार प्रदान करते हैं, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

क्या है नियम

हालांकि, याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य की अधिसूचना के अनुसार, एक विवाहित महिला के परिवार में वह, उसका पति, ससुर, सास और बच्चे शामिल हैं। यह दावा करते हुए कहा कि उसने शादी के बाद नौकरी के लिए आवेदन किया था।

ये भी पढ़ें-Ads Free हो रहे हैं Facebook और Instagram, जानिए क्या है एड्स-मुक्त सब्सक्रिप्शन प्लान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *