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सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने पर स्टालिन और प्रियंक खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने पर स्टालिन और प्रियंक खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने पर स्टालिन और प्रियंक खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है।

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 सिविल लाइंस क्षेत्र के एकता विहार कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राम सिंह लोधी और आवास विकास कॉलोनी निवासी अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन व कर्नाटक सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री प्रियंक खरगे के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

धार्मिक भावनाएं हुई आहत

 स्टालिन ने शनिवार को तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। उनकी टिप्पणियों पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और भाजपा ने कांग्रेस पर उनकी टिप्पणियों की निंदा करने पर जोर दिया।

इसमें आरोप है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और कर्नाटक सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री प्रियंक खरगे की सनातन धर्म पर टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। 


इससे समाज में दो वर्गों के बीच आपसी तकरार की स्तिथी उत्पन्न हो गई है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) नेता उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में यहां प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि स्टालिन पर सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान करने और खड़गे पर उनकी टिप्पणी का समर्थन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि सिविल लाइंस कोतवाली में आईपीसी की धारा 153ए, 295ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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