Air Travel: फ्लाइट में मलयालम अभिनेत्री से दुर्व्यवहार, आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Air Travel: केरल की एर्नाकुलम कोर्ट ने हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट में मुंबई से कोच्चि की यात्रा के दौरान एक मलयालम अभिनेत्री के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सेशन जज हनी एम वर्गीस ने कहा कि अगर जमानत दी गई तो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों और अत्याचारों को लेकर समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा, “जैसा कि जांच अधिकारी ने सही कहा है, अगर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों की चिंताजनक संख्या के मद्देनजर जमानत दी जाती है, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। जांच के चरण को ध्यान में रखते हुए, मैं मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता इस स्तर पर गिरफ्तारी से पहले जमानत पाने का हकदार नहीं है’’
Air Travel: अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई याचिका
एंटो सीआर ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उनपर फ्लाइट में सीट को लेकर हुई बहस के दौरान एक अभिनेत्री के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप था। अभिनेत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि घटना के दौरान एंटो नशे में था। हलांकि, एंटो ने अभिनेत्रियों के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने गलती से फ्लाइट में एक सीट ले ली थी, जबकि उन्हें लगा था कि यह सीट उन्होंने और उनके दोस्तों ने बुक की थी।
फ्लाइट में हुई थी बहस
बताया जा रहा है कि एंटो और अभिनेत्री के बीच उस समय बहस छिड़ गई। जब सीट को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में एंटो ने कहा कि एयर होस्टेस के हस्तक्षेप करने और अभिनेत्री को एक और कंफर्टेबल सीट की पेशकश करने के बाद मामला सुलझ गया। उन्होंने कहा कि वह टिकट के अनुसार उन्हें आवंटित सीट पर जाने के लिए तैयार हैं।
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