Advertisement

MP Judicial: जजों की बर्खास्तगी पर शीर्ष अदालत ने लिया स्वत: संज्ञान

Share
Advertisement

MP Judicial: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छह महिला जजों की बर्खास्तगी पर स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने मामले में अदालत की सहायता के लिए अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया। जून 2023 में, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सिफारिश पर छह न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। एक प्रशासनिक समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान उनके प्रदर्शन को असंतोषजनक पाए जाने के बाद राज्य के कानून विभाग द्वारा समाप्ति आदेश पारित किए गए थे।

Advertisement

MP Judicial: याचिका में बताया मौलिक अधिकार का उल्लंघन

जिन न्यायाधीशों की सेवाएँ समाप्त की गई हैं उनमें उमरिया में पदस्थ सरिता चौधरी भी शामिल हैं, रचना अतुलकर जोशी, जिन्होंने रीवा में सेवा दी। इंदौर से प्रिया शर्मा, मुरैना से सोनाक्षी जोशी, टीकमगढ़ से अदिति कुमार शर्मा, और टिमरनी से ज्योति बरखड़े। न्यायाधीशों में से एक द्वारा दायर आवेदन के अनुसार, चार साल तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड होने और उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी या अवलोकन किए बिना, उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अवैध रूप से सेवा समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने दलील दी कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

MP Judicial: ग्रेडिंग में विरोधाभास देखा गया

याचिका के अनुसार, उनकी बर्खास्तगी के लिए दिए गए कारण न केवल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के विपरीत हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि उनके साथ कितनी मनमानी की गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में, उन्हें वर्ष 2022 के लिए अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) प्राप्त हुई, जिसमें उन्हें प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और पोर्टफोलियो न्यायाधीश द्वारा ग्रेड बी (बहुत अच्छा) से सम्मानित किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ग्रेड डी (औसत) दिया गया।

ये भी पढ़ें- WhatsApp New Feature: अब व्हाट्सऐप चैनल पर भी पूछे लोगों से सवाल, कंपनी लाई नया फीचर

Follow us on: https://twitter.com/HindiKhabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *