राज्य सरकार को राहतः आरक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
High Court Decision: पटना हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। फिलहाल कोर्ट ने आरक्षण के कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
High Court Decision: असंवैधानिक बताते हुए दायर की गई थी याचिका
आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद प्रदेश सरकार ने आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2023 लागू किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में इसे असंवैधानिक बताया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने राहत की सांस ली होगी।
प्रदेश सरकार से जबाव दाखिल करने को कहा
हाईकोर्ट ने कहा, फिलहाल इस कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से अपना पक्ष रखते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि जातीय जनगणना के बाद सरकार ने एससी, एससी, ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की थी। वहीं गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण किया गया। इस प्रकार आरक्षण 75 फीसदी हो गया।
बताया गया था समानता के अधिकार का उल्लघंन
याचिका कर्ता ने आरक्षण के बढ़े दायरे को अंवैधानिक बताया था। याचिका में कहा गया कि यह समानता के अधिकार का उल्लघंन है। यह आरक्षण जातीय जनगणना के आधार पर बढ़ाया गया। इसे सामाजिक या शैक्षिणिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में बढ़ाना चाहिए था।
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