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Delhi HC: YouTuber को 24 घंटे के भीतर राम रहीम से जुड़ा वीडियो हटाने का निर्देश

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Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से एक वीडियो हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया, जिसमें जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर अपने अनुयायियों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया गया था। मामले में आरोप लगाया गया कि वीडियो कंटेंट “प्रथम दृष्टया मानहानिकारक” थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की बेंच ने उन्हें एक नया वीडियो अपलोड करने की स्वतंत्रता दी। बता दें कि वीडियो कंटेंट एक किताब और सीबीआई अदालत के आदेशों पर आधारित है, जिसने डेरा प्रमुख को दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया था।

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Delhi HC: सुनाई गई थी 20 साल कैद की सजा

डेरा प्रमुख को अगस्त 2017 में बलात्कार और पत्रकार की हत्या के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर 2021 में उन्हें शिष्य की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यूट्यूबर ने 17 दिसंबर को डेरा प्रमुख को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने दावा किया कि डेरा प्रमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच में कुछ अनियमितताएं थीं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने पीड़ितों को धमकी भी दी थी।

Delhi HC: कंटेंट हटाने के लिए पहुंचा कोर्ट

डेरा प्रमुख ने वीडियो को हटाने और यूट्यूबर को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री अपलोड करने या प्रसारित करने से रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीडियो कंटेंट प्रथम दृष्टया भ्रामक और मानहानिकारक है। उन्होंने कहा कि वीडियो जानबूझकर तब अपलोड किया गया था जब सजा के खिलाफ उनकी अपील पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी। डेरा प्रमुख ने कहा कि उन्हें आशंका है कि यह वीडियो उन पर मीडिया ट्रायल चलाने और जनता की नज़रों में उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपलोड किया गया था।

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