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SC ने मनीष सिसोदिया मामले में ED से किए सवाल, कहा – ‘मनी ट्रेल पर दाखिल हलफनामे में कोई स्पष्टता नहीं..’

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दिल्ली कथित शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। आज यानी शुक्रवार (4 अगस्त) को ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं। इस मामले में अब 4 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट का कहना है कि मनी ट्रेल के बारे में हलफनामे में कोई स्पष्टता नहीं है।

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कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अगली सुनवाई पर मनीष सिसोदिया मामले में मनी ट्रेल दिखाने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अब तक दाखिल हलफनामों से यह स्पष्ट नहीं है। कोर्ट का कहना है कि नीति निर्धारण सरकार का विशेषाधिकार है। साफ-साफ बताएं कि मनी ट्रेल कैसे स्थापित हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नियमित जमानत की सुनवाई के साथ-साथ अंतरिम जमानत पर भी विचार करेंगे, जब हम नियमित जमानत की सुनवाई करेंगे तो हम नीतिगत निर्णय, मनी ट्रेल, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बारे में विवरण जानना चाहेंगे। जब नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो हम मनी ट्रेल की स्पष्ट स्थापना चाहते हैं। यह आपके हलफनामे से स्पष्ट नहीं है। सीबीआई, ईडी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

4 सितंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम नियमित जमानत पर 4 सितंबर को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर नहीं है कि सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी जा सके।

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