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SC ने संविधान पीठ को सौंपा दिल्ली अध्यादेश मामला, पांच जजों की बैंच करेगी सुनवाई

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राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर सुनवाई होगी कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए विधानसभा के दायरे से बाहर करना सही है या नहीं। कोर्ट ने आगे जानकारी दी कि आदेश शाम तक अपलोड होगा। उसमें सुनवाई की तारीख भी बताई जाएगी। अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

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AAP सांसद का स्पीकर को नोटिस

पंजाब के जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर स्पीकर को नोटिस दिया है। बता दें, संसद सत्र आज यानी गुरूवार (20 जुलाई) से शुरू हो चुका है। केंद्र द्वारा सदन पटल पर 31 बिलों को रखा जाएगा। जिसमें यह अध्यादेश भी शामिल हैं। यही वजह है कि आप सांसद ने स्पीकर को नोटिस देकर इसका विरोध जताया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को दे दिया, जिसके बाद राजधानी में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गया। इसके कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया।

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