Rogue Website: 45 वेबसाइटों पर उच्च न्यायालय का डंडा, ब्लॉक करने का दिया आदेश
Rogue Website: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में छह अमेरिकी स्टूडियो के पक्ष में एक ‘गतिशील निषेधाज्ञा’ आदेश पारित किया है और 45 Rogue वेबसाइटों के साथ-साथ उनके मिरर/रीडायरेक्ट को इन स्टूडियो की मौजूदा और भविष्य की सामग्री को स्ट्रीमिंग या डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने नेटफ्लिक्स स्टूडियो, डिज़नी एंटरप्राइजेज, वार्नर ब्रदर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स और यूनिवर्सल सिटी स्टूडियो द्वारा दायर एक मुकदमे पर आदेश पारित किया।
Rogue Website: Rogue वेबसाइटों पर कार्रवाई
उच्च न्यायालय ने सभी Rogue वेबसाइटें को किसी भी कॉपीराइट सामग्री को स्ट्रीमिंग, पुनरुत्पादन, वितरण, जनता के लिए उपलब्ध कराने और/या जनता के साथ संवाद करने से रोका है। इंटरनेट सेवा प्रदाता, दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया।
पहले भी पारित हो चुका है निषेधाज्ञा आदेश
कोर्ट ने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा सूचित किए जाने पर Rogue वेबसाइटों के डोमेन नामों के डोमेन नाम रजिस्ट्रार (डीएनआर) उक्त डोमेन नामों को लॉक और निलंबित कर देंगे। इसके अलावा, केवाईसी, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल नंबर आदि सहित उक्त डोमेन नाम के पंजीकरणकर्ताओं से संबंधित कोई भी विवरण भी वादी को प्रदान किया जाना चाहिए’। विशेष रूप से, न्यायालय ने अगस्त में भी इसी तरह का एक गतिशील निषेधाज्ञा आदेश पारित किया था जब 16 Rogue वेबसाइट को इन स्टूडियो के कॉपीराइट कार्य को प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।
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