महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि यौन इरादे के बिना किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है।
भाजपा सांसद ने अपने खिलाफ आरोप तय करने का विरोध करते हुए अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष दलीलें दीं। अदालत ने बुधवार को सिंह और सह-आरोपी और निलंबित डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के बिंदु पर दलीलें सुननी शुरू कीं। सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने अदालत को आगे बताया कि आरोप कालातीत हैं।
उन्होंने कहा अगर हम इन आरोपों को लें, तो भारतीय क्षेत्राधिकार इनमें से केवल तीन आरोपों में निहित है। भारत के बाहर किए गए अपराधों पर मंजूरी की कमी के कारण अदालत द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दो अपराध अशोक रोड और सिरी फोर्ट से संबंधित हैं। सिरी फोर्ट में अपराध केवल गले लगाने का है… किसी महिला को बिना किसी आपराधिक बल या यौन इरादे के छूना अपराध नहीं है”।
मोहन ने कहा कि “कुश्ती एक ऐसी प्रतियोगिता है, जिसके ज्यादातर कोच पुरुष ही होते हैं। महिला कोच दुर्लभ हैं। अगर कोई कोच किसी उपलब्धि के बाद खुशी के मारे किसी खिलाड़ी को गले लगा रहा है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता… घटना ऐसी है और अगर कोई पुरुष कोच किसी खिलाड़ी को चिंता के मारे गले लगा ले तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता. ” अदालत इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।
मेट्रोपोलिटन अदालत ने 20 जुलाई को सिंह और तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसमें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना और गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं देना शामिल था।
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