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India Alliance के नाम पर विवाद को लेकर EC का कोर्ट को जवाब

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India Alliance: इंडिया गठबंधन के नामकरण पर उठी विवाद को लेकर अब भारतीय चुनाव आयोग ने अपना रूख साफ कर दिया है। आयोग ने कहा कि उनके पास राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित करने की शक्ति नहीं है।  चुनाव आयोग ने हाल ही में विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा संक्षिप्त नाम भारत के उपयोग को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया।

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India Alliance: आयोग के पास है सीमित अधिकार

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हलफनामे के माध्यम से यह कहा कि उसके पास केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी “राजनीतिक दल” के निकायों या व्यक्तियों के संघों को पंजीकृत करने का अधिकार है। मुख्य रूप से चुनाव आयोग ने कहा कि “राजनीतिक गठबंधन” को प्रतिनिधित्व अधिनियम या भारत के संविधान के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

पुराने निर्णय को ध्यान में रखा

भारतीय चुनाव आयोग ने डॉ. जॉर्ज जोसेफ थेम्पलांगड बनाम भारत संघ और अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक गठबंधन कानूनी संस्थाएं नहीं हैं और ईसीआई को उनके कामकाज को विनियमित करने के लिए बाध्य करने वाले कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हैं।

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