Delhi: महापौर शैली ओबेरॉय को मिली विदेश यात्रा करने की इजाजत, उच्च न्यायालय का खटखटाया था दरवाजा
Delhi Mayor Gets Approval To Travel Abroad: दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, 2023 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है। वकील गौतम नारायण मेयर की ओर से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने उन्हें अनुमति दे दी है।
न्यायालय ने याचिका का किया निपटारा
भारत सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने शैली ओबेरॉय द्वारा कोर्ट में दी गई दलील का विरोध किया कि याचिका दायर करने के बाद अनुमति दी गई थी। इस पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इस सब बात का अभ कोई मतलब नहीं है और याचिका में उठाया गया मुद्दा अब नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने याचिका का निपटारा कर दिया।
खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
बता दें, महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने राजनीतिक मंजूरी देने पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार की देरी के खिलाफ मंगलवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिसे कोर्ट ने बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया था। ओबेरॉय ने इस मामले पर 15 जून को दिल्ली नगर निगम आयुक्त (एमसीडी) आयुक्त को एक प्रस्ताव भेजा था। आयुक्त ने फाइल सचिव, शहरी विकास को भेज दी, जिन्होंने इसे मुख्य सचिव को भेज दिया। इसके बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था। यह फाइल 22 सितंबर को उपराज्यपाल द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजी गई थी। तभी से उनकी यात्रा की मंजूरी लंबित था।
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