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दिल्ली: उच्च न्यायालय पहुंचा “न्यूज़क्लिक” पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला

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NewsClick  Arrest Case In Delhi High Court: न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकार और लेखक का मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया है। न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने चीनी फंडिंग के कथित मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

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वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं पैरवी

बता दें, इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए शुक्रवार सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। कपिल सिब्बल ने कहा, “हम न्यूज़क्लिक मामले में गिरफ्तारी की बात रहे है। संस्था से जुड़े पत्रकारों की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।”

मामला आज के लिए हुई लिस्टिंग

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील के बाद कोर्ट इस मामले को आज सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। बेंच ने कहा ठीक है “मामला आज सूचीबद्ध है।” बता दें, न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को एक लेख में लगाए गए आरोप के बाद छापेमारी की गई थी और इसके बाद गिरफ्तार किया गया था। लेख के माध्यम से ये आरोप लगाया गया कि न्यूज़क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए भुगतान किया जा रहा था।

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