आर्यन खान को मिली बेल, कोर्ट में ‘कान्सियस पजेशन’ पर हुई बहस
मुंबई: क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तार होने के 25 दिन बाद जमानत दे दी है। आर्यन के साथ-साथ अरबाज मर्चन्ट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें आर्यन को क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। तीन दिनों तक सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक आदेश सुनाया है, अनुमान है कि शुक्रवार को आदेश की कॉपी मिल जाएगी जिसके बाद आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन को भी रिहा किया जाएगा।
पहले दिन की सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा था, वहीं दूसरे दिन की सुनवाई में अरबाज के वकील अमित देसाई और मुनमुन के वकील कासिफ अली खान दलीलें दी थी। तीसरे दिन यानी आज ASG अनिल सिंह ने एनसीबी का पक्ष रखा और तीनों आरोपियों को जमानत न देने की दलीलें दी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आज उच्च न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला उपभोग के लिए नहीं बल्कि ‘कान्सियस पजेशन (यानी अपने आस पास घटित हो रहे चीजों की जागरुकता) और उपभोग की योजना’ के लिए है।
इसका जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर किसी होटल में कोई धूम्रपान कर रहा हो तो होटल के कई कमरों में बैठे लोगों को इसका जवाब नही ठहराया जा सकता है।