SC ने HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 21 नामों के लंबित होने पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली: उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 21 नामों के लंबित होने को चिह्नित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार (Central Government) से कहा कि उसकी चुनने की प्रवृत्ति बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर रही है।
जस्टिस (Justice) संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार 5 दोहराए गए नाम, पांच पहली बार अनुशंसित और ग्यारह तबादलों के नाम सरकार के पास लंबित हैं। केंद्र सरकार ने पीठ से जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, 2 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया और कहा कि प्रक्रिया चल रही है।
वरिष्ठता का आधार गड़बड़ा जाता है – सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में, जब सरकार किसी को नियुक्त करती है और दूसरों को नियुक्त नहीं करती है, तो वरिष्ठता का आधार ही गड़बड़ा जाता है। जस्टिस कौल जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य भी है, ने कहा कि यह चुनने की प्रक्रिया बहुत सारी कठिनाइयां पैदा करती है। अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार द्वारा देरी का आरोप लगाया गया था।
पीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया परामर्शात्मक है किंतु तबादलों के मामले में जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की गई है वह पहले से ही एक न्यायाधीश है और कॉलेजियम के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों के विवेक में, उससे किसी अन्य अदालत में बेहतर सेवा करने की अपेक्षा की जाती है।
कुछ को नियुक्त करना और कुछ को ना करना सही नहीं – सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस कौल ने कहा कि मुझे इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि पिछले एक महीने में बहुत आंदोलन हुए है जो पिछले पांच-छह माह में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में जब आप कुछ को नियुक्त करते हैं और दूसरों को नियुक्त नहीं करते हैं, तो वरिष्ठता का आधार ही गड़बड़ा जाता है। पीठ ने कहा कि पीठ में शामिल होने का प्रोत्साहन तब बदल जाता है जब नियुक्ति की प्रक्रिया में लेट-लतीफी होती है और कोई व्यक्ति इसे लेता है या छोड़ देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहां खड़ा होगा।
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