पोर्नोग्राफी के आरोप में राज कुंद्रा गिरफ्तार, दोषी पाए जाने पर हो सकती है इतने साल की जेल
मुंबई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे ऐप के जरिए प्रसारित करने के मामले में कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
पोर्नोग्राफिक मामले में ही राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया किया जाता है। अगर मामले में अदालत आरोपी को दोषी करार देती है, तो उसे कई साल जेल में ही सजा काटनी होगी।
मंगलवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आगे कोर्ट फैसला करेगी कि कुंद्रा को रिमांड पर भेजना है या फिर जमानत देनी है। ऐसे मामलों में ज्यादातर आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और इंडियन पीनल कोड (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में पोर्नोग्राफी का कारोबार काफी बढ़ा है। अश्लीलता के इस व्यापार का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। न्यूड फोटो, वीडियो, टेक्सट, ऑडियो जैसे मैटेरियल के सहारे यह तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि ऐसे मैटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए प्रकाशित करने, किसी को भेजने या फिर किसी के जरिए पब्लिश करवाने पर एंटी पोर्नोग्राफी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
IT कानून के तहत क्या हैं धाराएं
पोर्नोग्राफी के तहत आने वाले मामलों में आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता के अनुसार पहली गलती पर 5 साल तक जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। मगर दूसरी बार ऐसे जुर्म में पकड़े जाने पर जेल की सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।
मुंबई पुलिस के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज कुंद्रा ने इस इंडस्ट्री (अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री) में करीब 8 से 10 करोड़ रुपये लगाए थे। राज कुंद्रा और ब्रिटेन में रहने वाले उनके भाई ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसका नाम है केनरिन। वीडियो भारत में शूट किए गए और फिर उन्हें वी ट्रांसफर के जरिए ब्रिटेन ट्रांसफर किया गया।
बता दें कि दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो बनाना या एमएमएस बनाना और उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाने वाला और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित, प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध माना जाता है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता है। जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है।