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Telangana Elections 2023: ओवैसी के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

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Telangana Elections 2023:

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AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव प्रचार(Telangana Elections 2023:) मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ओवेसी पर मुदमदा दर्ज किया गया है। दरअसल बीते मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान ओवैसी के छोटे भाई ने अकबरुद्दीन ओवैसी ने रैली को संबोधित करने के दौरान बदलूखी की थी।

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पुलिस इंस्पेक्टर के साथ की बदसलूखी

चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ओवेसी के छोटे भाई रैली को संबोधित कर रहे थे। ठीक उसी समय एक इंस्पेक्टर समय सीमा ज्यादा होने के कारण स्टेज पर चढ़ कर ओवैसी की ओर इशारा करते हुए कहने लगे कि दस बजने वाले हैं तो उन्हें अपनी सभा खत्म करनी होगी। इसी बात को लेकर ओवेसी के छोटे भाई ने भड़कते हुए पुलिसवाले को यह कहते हुए मंच से नीचे उतार दिया कि अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं।

कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने वाला

इसी दौरान ‘इंस्पेक्टर साहेब, घड़ी है मेरे पास। चलिए, चलिए, चलिए। गोली, चाकू की बात सुनकर सोचे कि कमजोर हो गये हैं। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आकर ठहरे, अभी 5 मिनट है, बोलूंगा। बोलूंगा 5 मिनट। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाएं? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये ऐसे ही आते हैं हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ जाते हैं। आ जाओ, देख लेते हैं। तुम हो या हम हैं।’

इन धाराओं में मुकदमा दर्ज

अब इस मामले को लेकर सदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन पर धारा 353, 153(a), 506, 505(2) और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत संतोषनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। धारा 353 तहत किसी भी लोक सेवक पर ड्यूटी के दौरान हमाल या आपराधिक बल का प्रयोग करना दंडनीय है। इसी धारा के तहत 2 साल की सजा या फिर जुर्माना दोनो है। वहीं, सेक्शन 153ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है. इसके तहत 3 साल का कारावास या जुर्माना  का प्रावधान है।

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