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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधायकों की अयोग्यता मामले पर विधानसभा स्पीकर को जारी किए निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से मांग की है कि वह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं की समय सीमा तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तेज़ी से सुनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से आग्रह किया है और कहा है कि उन्हें इसके निपटारे की समय सीमा तय करनी चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के मामले में कहा है कि इस मामले को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रहने देना चाहिए। यह मामला उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने अयोग्यता पर सुनवाई को तेज नहीं किया।

तीन हफ्ते बादमामले की होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय को समझाया कि वह महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय अपनी ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट द्वारा एकनाथ शिंदे को पार्टी का चुनाव चिह्न देने के खिलाफ भी याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन हफ्ते बाद सुनने की बात कही है। इस मामले में उद्धव ठाकरे ने यह भी मांग की है कि विधायक दल में हुई विभाजन को पार्टी की टूट कहना गलत है।

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