MP Panchayat Election: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द, अब आगे क्या होगा, जानिए
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिए हैं. यह चुनाव 4 दिसंबर 2021 को घोषित किए गए थे. ये निर्णय विधि विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है. उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी.
SC के वकीलों से मांगी सलाह
निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर राय-शुमारी की थी. मंगलवार को हुई बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. पंचायत चुनाव पर अब आधिकारिक तौर पर रोक लग गई है.
आरक्षण याचिका पर 3 जनवरी को होगी सुनवाई
आपको बता दे कि, रविवार को शिवराज कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था. जिसमें 4 दिसंबर को चुनाव की तिथि की घोषणा की गई थी. इससे पहले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस फैसले को राज्य और केंद्र सरकार ने चुनौती दी है. इन याचिकाओं पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी.
अब आगे क्या होगा ?
- 3 जनवरी को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उस पर पंचायत चुनावों का भविष्य टिका है. राज्य विधानसभा पहले ही संकल्प पारित कर चुकी है कि पंचायत चुनाव होंगे तो OBC आरक्षण के साथ होंगे.
- पंचायत राज विभाग ने सभी कलेक्टरों को वोटर्स लिस्ट में OBC वर्ग की पहचान करने के लिए सर्वे के आदेश दिए हैं. यह कार्यवाही 7 जनवरी तक पूरी करनी है.
- राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में OBC वर्ग को आरक्षण देने का आधार बना सकती है. फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.
- कांग्रेस नेताओं ने रोटेशन व्यवस्था खत्म करने वाले अध्यादेश को HC और SC में चुनौती दी थी. राज्य सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया है, जिसके बाद उन याचिकाओं का औचित्य खत्म हो जाता है.
- बता दे कि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया हो गई थी. ऐसे में नाम वापसी की तारीख के बाद जो भी लोग उम्मीदवार बने हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें जमानत राशि लौटाने का फैसला किया है.