मुंबई के पूर्व कमिश्नर की गिरफ्तारी पर रोक, जांच में शामिल होने के दिए गए आदेश

पूर्व कमिश्नर की अंतरिम गिरफ्तारी पर रोक
अवैध वसूली में घिरे हुए है पूर्व कमिश्नर
6 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
नई दिल्ली: सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है. अंतरिम जमानत से राहत देते हुए संबंधित मामलों की जांच में शामिल होने का आदेश दिया है. बता दे कि परमबीर सिंह अवैध वसूली और अन्य आरोपों से घिरे हुए है. वह इस समय फरार चल रहे है. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि परम बीर सिंह भारत में ही हैं. मामले की जांच में सहयोग के लिए 48 घंटे में उपलब्ध हो सकते हैं.
वहीं, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने परमबीर सिंह को राहत प्रदान करने से संबंधित आदेश के साथ ही केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है. पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता परमबीर सिंह द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप और झगड़े चिंताजनक हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने परम बीर सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
आपको बता दे कि पूर्व पुलिस आयुक्त ने अपनी गिरफ्तारी से राहत के साथ-साथ शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि वह पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने का आदेश सरकार को जारी करें. परमबीर सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने सुनवाई के दौरान पीठ से गिरफ्तारी से राहत की गुहार लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर लगे तमाम आरोप मनगढ़ंत हैं. शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को करेगी. न्यायालय ने पिछली सुनवाई 18 नवंबर को परमबीर सिंह की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था.
नितिन उपाध्याय, हिंदी ख़बर