
पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Govt) को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. बता दे कि, यह सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली शामिल हैं.
CJI एन वी रमन्ना की बेंच के सामने उठाया मुद्दा
सुरक्षा चूक मामले को वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने मामला मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की बेंच के सामने उठाया था. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई हैं, दोनों को मामले की जांच करने दी जाए. आगे CJI ने कहा कि राज्य और केंद्र की कमेटी अपना काम रोक दें, हम यह बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन दोनों कमेटियों को यह सूचित कर दिया जाए.
रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश
बता दे कि, पंजाब और केन्द्र सरकार की कमेटियां सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक जांच आगे नहीं बढ़ाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने DG, चंडीगढ़ और NIA के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला काफी गंभीर है, हम भी पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं. वहीं, कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया है.