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करनाल में धारा 144 के आदेश, जिलाधिकारी ने कहा- किसानों की मांग जायज नहीं थी

करनाल: जिलाधिकारी निशांत कुमार यादव ने किसानों पर 28 अगस्त को लाठीचार्ज के खिलाफ मिनी सचिवालय के किसानों के प्रस्तावित घेराव को देखते हुए मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा, ‘पुलिस अधीक्षक, करनाल, इंद्री, घरौंदा और असंध के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ और ड्यूटी मजिस्ट्रेट धारा 144 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी’।

मीडिया को दिए बयान में करनाल जिलाधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा, ‘हमने किसानों के साथ बातचीत की, उनकी मांग जायज नहीं थी। कानून का उल्लंघन करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हम उन्हें हाईवे और मिनी सचिवालय का घेराव नहीं करने देंगे’।

भारतीय किसान यूनियन हरियाणा चीफ गुरनाम सिंह चरुणी ने कहा, करनाल प्रशासन के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। हम 7 सितम्बर को अपनी पंचायत के साथ आगे बढ़ेंगे और हाईवे और मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे।

करनाल एसपी गंगा राम पुनिया ने 7 सितम्बर के विषय में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा, ‘सुरक्षा बलों की कुल 40 कंपनियां तैनात की गईं हैं। जिसमें से बीएसएफ समेत सीएपीएफ के अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात हैं। पांच एसपी और 25 डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए थे। वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण वाहन, ड्रोन और वीडियोग्राफर तैनात किए गए हैं।

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