Delhi : ‘गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा’, कोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार

Old Rajendra Nagar Case

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Old Rajendra Nagar Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसने हुई दो छात्रों की मौत के मामले की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि ‘गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा’. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच इस हादसे में उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को उसके जांच के तरीके लिए फटकार लगाई गई. कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है. मामले में कोर्ट ने उस एसयूवी ड्राइवर की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया जिस पर आरोप था कि उसने पानी से भरी सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, जिससे पानी का दवाब बढ़ा और इस वजह से कोचिंग सेंटर का गेट टूटने से पानी बेसमेंट में घुस गया.

बता दें कि पुलिस ने ड्राइवर के ऊपर से गैर इरादतन हत्या का आरोप हटाते हुए गुरुवार को उसे जमानत पर रिहा कर दिया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि बिल्डिंग प्लान को मंजूरी किसने दी. इस पर पुलिस ने कहा कि इस बारे में जानकारी मांगी गई है. इस जवाब पर कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई पावर ही नहीं है. आप पुलिस हैं. आप एमसीडी ऑफिस जाकर फाइलें जब्त कर सकते हैं. आपको बताना होगा कि कैसे करना है?.  आपके अधिकारी नौसिखिए नहीं हैं. क्या आपको लगता है कि कोई अपराधी आपके सामने आकर अपना अपराध कबूल करेगा?. कोर्ट ने पूछा कि नगर निगम के अधिकारियों ने राजेंद्र नगर में जाम बरसाती नालों के बारे में आयुक्त को सूचित क्यों नहीं किया. अदालत ने कहा कि यह ‘एक आदर्श बन गया है और एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है.

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