Night Curfew in Himachal: हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Night Curfew in Himachal
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हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाने के साथ इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हाॅल इत्यादि में इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति देने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांढा-बगस्याड़ को मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर से विकास खण्ड सराज स्थित जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।

हिमाचल में लगा नाईट कर्फ़्यू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

10 से 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला।

पब्लिक गैदरिंग में संख्या 50 फीसदी निर्धारित।

सभी इंडोर कार्यक्रम में 50 फीसदी लोग ही ले पाएंगे हिस्सा।

स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा होंगे बंद।

धार्मिक स्थलों पर लंगर और धाम प्रतिबंधित।