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एनसीपी नेता छगन भुजबल, 2 अन्य ने चेम्बूर बिज़नेसमैन को दी धमकी, FIR हुई दर्ज

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भुजबल और अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (2) (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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एनसीपी नेता छगन भुजबल और दो अन्य पर चेंबूर के एक व्यवसायी को भुजबल को वीडियो फॉरवर्ड करने के लिए कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है जिसमें वह हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे थे।

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शिकायतकर्ता टेकचंदानी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उसने छगन भुजबल को दो वीडियो भेजे थे. वीडियो भेजने के तुरंत बाद, टेकचंदानी को व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे मैसेज और कॉल आने लगे।

महाराष्ट्र के प्रमुख ओबीसी नेता भुजबल ने महाराष्ट्र के स्कूलों में देवी सरस्वती के चित्रों को प्रदर्शित करने पर सवाल उठाया था।

पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, “फुले, अम्बेडकर, शाहू और कर्मवीर भाऊराव पाटिल की तस्वीरें स्कूलों में लगानी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। लेकिन सरस्वती की तस्वीर और देवी शारदा की तस्वीरों को बदल दिया गया है।”

भुजबल और अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (2) (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि टेकचंदानी को धमकी भरे मैसेज किसने भेजे और धमकी भरे कॉल किए।

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