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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को दी मंजूरी, 15 सितंबर तक बने रहेंगे ईडी डायरेक्टर

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ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट  से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट  ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति दे दी है, पर वें 15 सितंबर तक ही इस पद पर रह सकेंगे। दरअसल केंद्र ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया था जिसपर 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है।

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केंद्र ने शुरुआत में संजय मिश्रा को नवंबर 2020 में समाप्त होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। बाद में उन्हें एक साल का विस्तार दिया गया, जिसे एक गैर-सरकारी संगठन, कॉमन कॉज़ ने शीर्ष अदालत में चुनौती दे दी थी। अदालत ने सितंबर 2021 के फैसले में विस्तार की अनुमति दे दी थी, क्योंकि उनका कार्यकाल लगभग दो ही महीने में समाप्त होने वाला था, यहां यह स्पष्ट था कि मिश्रा को कोई और विस्तार नहीं दिया जाना था।

बाद में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन पेश किया, जिससे ईडी और सीबीआई प्रमुखों को एक-एक साल का विस्तार देकर उनके दो साल के कार्यकाल से परे तीन साल की अवधि के लिए सेवा विस्तार की अनुमति दी थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग की थी। इस पर केंद्र ने कहा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। लेकिन यह अनुमति सिर्फ 15 सितंबर तक के लिए ही मिली है।

रिपोर्ट – वैभव शर्मा

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