लखीमपुर हिंसा: SIT ने कोर्ट में दी अर्जी, आरोपियों के खिलाफ गैर- इरादतन हत्या नही बल्कि हत्या का चलेगा मुकदमा

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लखनऊ: किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में SIT ने खुलासा किया है। SIT ने इस मामले को सोची-समझी साजिश बताया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को तलब किया है। SIT के घटना के आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने की अर्जी कोर्ट को दी है। अब आरोपियों के खिलाफ गैर- इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या का मुकदमा चलेगा।

सभी 14 आरोपियों के खिलाफ पहले धारा 279, 338, 304(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन एसआईटी ने धारा 307, 326,302,34,120B,147,148,149,3/25/30 के तहत मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है।

पूरा घटनाक्रम

3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपूर में किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विरोध करते हुए काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया था लेकिन इस दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। जिसके बाद चार किसानों की मौत हो गई।

किसानों की मौत के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया था।

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