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CAA के नियम बनने में देरी, गृह मंत्रालय ने मांगा 6 महीने का वक्त

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के नियम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में इसकी जानकारी दी है।

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नागरिकता संशोधन कानून के नियम बनाने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है। मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में इस संदर्भ में जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी, 2022 तक का वक्त मांगा है, ताकि नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत नियमों को तैयार किया जा सके।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि CAA को 12 दिसम्बर 2019 को नोटिफाई किया गया था। हालांकि 2020 में ये कानून का रूप ले चुका है लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कमेटियों ने नियम तैयार करने के लिए जनवरी, 2022 तक का वक्त मांगा है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में नागरिकता संशोधन एक्ट को पेश किया था। सीएए पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक और उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदायों को नागरिकता देने के उद्देश्य से बनाया था।

                                                                                                                                                               केंद्र सरकार द्वारा कानून लाए जाने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में जमकर विरोध हुआ था। साथ ही विपक्ष भी इस कानून के खिलाफ था। हालांकि, बिल के कानून का रूप लेने के बाद से ही देश में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई थी।

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