अचानक E-Scooter की बैट्री फटने पर कंपनी पर लगा ₹10 लाख का जुर्माना
E-Scooter: तेलंगाना में एक उपभोक्ता आयोग ने हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता बेनलिंग को एक इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी फटने के बाद एक ग्राहक को मुआवजे के रूप में ₹10 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है। तेलंगाना के मेडक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष गज्जला वेंकटेश्वरलु और सदस्य मक्यम विजय कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि विस्फोट के कारणों को समझना निर्माता की जिम्मेदारी है। हालांकि, इस विशेष मामले में, निर्माता ने चिंता की कमी दिखाई।
E-Scooter: अचानक फटी बैट्री
“यह निर्माता का कर्तव्य है कि वह विस्फोट के कारणों को समझे और शिकायतकर्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई करने में सहायता करे, हालांकि, मौजूदा मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माताओं को घटना की जांच करने और समर्थन करने की कोई परवाह नहीं है। आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 (1) के तहत एक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अप्रैल 2021 में बेनलिंग से खरीदा गया एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैट्री फरवरी 2023 में अचानक फट गया।
E-Scooter: स्कूटर बदने की मांग की थी शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ताओं ने ₹13.5 लाख के हर्जाने और ₹40,000 के मुकदमेबाजी खर्च के साथ स्कूटर के बदले की मांग की। वैकल्पिक रूप से, यदि स्कूटर बदलना संभव नहीं था, तो उन्होंने 18 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ, इसके खरीद मूल्य के बराबर मुआवजे का अनुरोध किया। शिकायतकर्ताओं ने आयोग को सूचित किया कि शिकायतों के बावजूद, न तो वाहन निर्माता और न ही वाहन डीलर उनके आवास पर आए और न ही जवाब दिया, जिससे शिकायतकर्ताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया।
ये भी पढ़ें- Criminal Case: MoS निसिथ प्रमाणिक को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत
FOLLOW US ON X: https://twitter.com/HindiKhabar