Bombay HC ने क्रॉस मैदान में काला घोड़ा उत्सव आयोजित करने की दी अनुमति
Bombay HC: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज काला घोड़ा एसोसिएशन को 20 से 28 जनवरी तक मुंबई के क्रॉस मैदान में अपना कला और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी। साथ अनुमति देने से पहले कोर्ट को आश्वासन दिलाया गया कि कार्यक्रम स्थल पर जलपान और वाणिज्यिक स्टॉल स्थापित नहीं किए जाएंगे। न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की बेंच ने यह भी कहा कि अगले साल से, एसोसिएशन को उच्च न्यायालय द्वारा पहले के आदेशों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर सख्त आग्रह के साथ नागरिक अधिकारियों द्वारा सीधे अनुमति दी जा सकती है।
Bombay HC: क्रॉस मैदान में मेला आयोजित करने की अनुमति
न्यायालय को सूचित किया गया कि मुंबई के कलेक्टर सहित सार्वजनिक प्राधिकरणों को उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को क्रॉस मैदान आवंटित करने से रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रॉस मैदान की भूमि को विकास योजना के तहत खेल के मैदान के रूप में आरक्षित किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय के बाद के आदेशों ने वहाँ उत्सव आयोजित करने की अनुमति दे दी, इसलिए उसी उद्देश्य के लिए हर साल अदालत का दरवाजा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है।
Bombay HC: शर्त से विचलन की अनुमति नहीं
पीठ ने कहा, “हम निर्धारित शर्तों से थोड़ा भी विचलन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। न्यायालय ने अपने पहले के आदेशों की शर्तों को भी दोहराया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि यदि केजीए उत्सव के लिए क्रॉस मैदान सार्वजनिक उद्यान के किसी भी हिस्से का उपयोग करता है, तो उसे क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति में बहाल करना होगा। इसने आगे स्पष्ट किया कि केजीए लाइसेंस शुल्क में कमी या छूट के लिए आवेदन कर सकता है और अधिकारी उच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेश के बिना ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।
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