1.63 लाख लाड़ली बहनों को लगेगा बड़ा झटका, मध्य प्रदेश सरकार ने लिया यह फैसला, जानें वजह

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MP News : मध्य प्रदेश में 1 लाख 63 हजार महिलाओं को अब लाड़ली बहना योजना की किस्त नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इन महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया है कल यानी दस जनवरी को लाड़ली बहना योजना की 20वीं किस्त जारी होनी है।
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत महिलाओं और युवतियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। कल यानी दस जनवरी को इस योजना की 20वीं किस्त जारी होनी है लेकिन इस बार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 1 लाख 63 हजार महिलाओं को बाल विकास विभाग ने अपात्र घोषित कर दिया है ऐसे में इन्हें 1250 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी।
20वीं, किस्त जारी की जाएगी
कल यानी दस जनवरी को मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा लाड़ली बहना योजना की 20वीं, किस्त जारी की जाएगी। इस दौरान पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे इसके लिए लगभग सभी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर लाडली बहन योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में स्पष्ट बताया गया है कि दस जनवरी 2025 को इस योजना के लाभार्थी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
अपात्र घोषित कर दिया गया
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में उम्र का बंधन भी है इसी वजह से 1 लाख 63 हजार महिलाओं को इस बार 1250 रुपए की किस्त नहीं दी जाएगी। महिला एंव बाल विकास विभाग की तरफ से उन महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। पिछले महीने 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे वहीं, इस बार 1 लाख 63 हजार महिलाएं अपात्र घोषित हो गई हैं। ऐसे में अब जनवरी 2025 में 1.26 करोड़ महिलाओं को ही 1250 रुपए की किस्त मिल सकेगी।
वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिला या लड़की की उम्र 01 जनवरी 1963 के बाद और 01 जनवरी 2000 के पहले हुआ हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो साथ ही महिला या उसके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर ना हो, जो आयकर दाता हो। परिवार का कोई अन्य सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में नौकरी ना करता हो। महिला के पास एक एकड़ से अधिक जमीन न हो।
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