इराक में नौ वर्ष हो सकती है लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र, दिया जा रहा यह तर्क
Iraq News : इराक में प्रस्तावित विवाह कानून में संशोधन के बारे में एक नई जानकारी सामने आई है.इसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल तक करने का प्रस्तावित करता है. इसके अलावा, यह संशोधन महिलाओं के तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों को भी समाप्त करने का प्रस्ताव करता है।
पर्सनल स्टेट्स लॉ (Law 188) में यह संशोधन इस्लामी कानून की एक सख्त व्याख्या के तहत करना बताया जा रहा है, जिसे सत्ता में मौजूद शिया मुस्लिम दलों द्वारा समर्थित किया जा रहा है। उनका तर्क है कि यह कदम युवा लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाने के लिए उठाया जा रहा है.
1959 में जब Law 188 पेश किया गया था, तब उसे मध्य पूर्व के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना गया था। इस कानून के तहत 18 वर्ष की आयु में शादी की अनुमति दी गई थी, जो उस समय एक बड़ा बदलाव था। इस बदलाव का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना था, लेकिन अब इसे पलटने की कोशिश की जा रही है।
इराक में 2014 और 2017 में ऐसे संशोधन प्रयास पहले भी विफल हो चुके हैं, जिनका मुख्य कारण महिलाओं का विरोध था। फिर भी, इस बार, सत्ता में मजबूत संसदीय बहुमत के कारण इसे पारित करने की संभावना अधिक है। इस तरह के बदलावों से समाज के सबसे कमजोर वर्ग—युवती और महिलाएं—पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
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