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WHO ने 4 मेड इन इंडिया कफ सिरप को लेकर जारी किया अलर्ट ! जानें फुल डिटेल्स

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डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त जानकारी से संकेत मिलता है कि निर्माता ने गाम्बिया को केवल दूषित दवाओं की आपूर्ति की थी।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में मेडेन फार्मास्युटिकल्स द्वारा बनाए गए चार खांसी और ठंडे सिरप को लेकर बुधवार को अलर्ट जारी किया। इसने अधिसूचित किया कि इसे गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत से जोड़ा जा सकता है।

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डब्ल्यूएचओ ने एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट में कहा, “चार उत्पादों में से प्रत्येक के नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण पुष्टि करता है कि उनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा है।”

लक्षणों के संबंध में विशेषज्ञों की राय है कि तीव्र गुर्दे की चोट के मामलों में दवा के कारण स्पाइक हो सकता है। सबसे अधिक प्रभावित पांच साल से कम उम्र के बच्चे जुलाई के अंत में पाए गए थे।

गैम्बियन सरकार ने पिछले सप्ताह तीव्र गुर्दे की चोट में अचानक वृद्धि की सूचना दी थी। लक्षणों में शामिल हैं – विषाक्त प्रभावों में पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, सिरदर्द, बदली हुई मानसिक स्थिति, और तीव्र गुर्दे की चोट शामिल हो सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्येयियस ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “जबकि दूषित उत्पादों का अब तक केवल गाम्बिया में पता चला है, उन्हें अन्य देशों में वितरित किया जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ सभी देशों को मरीजों को और नुकसान से बचाने के लिए इन उत्पादों का पता लगाने और प्रचलन से हटाने की सलाह देता है।

टेड्रोस ने सावधानी बरतने का आग्रह किया, सभी देशों से रोगियों को और नुकसान से बचाने के लिए इन उत्पादों का पता लगाने और उन्हें मार्किट से हटाने के लिए काम करने का आह्वान किया।

जांचकर्ताओं द्वारा तीव्र गुर्दे की विफलता से पांच महीने से चार साल की उम्र के कम से कम 28 बच्चों की मौत की सूचना के एक महीने बाद, 9 सितंबर को सिरप पेरासिटामोल पर गैम्बियन स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह जारी की गई थी।

19 जुलाई को जांच शुरू की गई थी। बच्चों की मृत्यु कब हुई, इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त जानकारी से संकेत मिलता है कि निर्माता ने गाम्बिया को केवल दूषित दवाओं की आपूर्ति की थी।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने एक ईमेल में कहा, “हालांकि, अफ्रीका के अन्य देशों में अनौपचारिक या अनियमित बाजारों के माध्यम से इन उत्पादों की आपूर्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, निर्माता ने अन्य उत्पादों में उसी दूषित सामग्री का उपयोग किया हो सकता है और उन्हें स्थानीय रूप से वितरित या निर्यात किया जा सकता है। “

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