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ईरान में हिजाब पर सख्त कानून, हिजाब न पहनने पर महिलाओं का होगी 10 साल की सजा

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ईरान में महिलाओं और लड़कियों को हिजाब न पहनने पर 10 साल तक की सजा होगी। ईरान की संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर इस्लामिक हेडस्कार्फ़ पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं और उनका समर्थन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए एक बिल को मंजूरी दे दी है।

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नए विधेयक  में कहा गया है कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर “अनुचित” कपड़े पहने हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें “चौथी डिग्री” की सजा दी जाएगी। नए कानून के तहत ‘अनुचित’ कपड़े पहनने वाली महिलाओं को 10 साल तक की कैद हो सकती है। इतना ही नहीं अगर किसी ने नए कानून का मजाक बनाया तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

गौरतलब है कि महिलाओं के लिए ये सख्त कानून का बिल महसा अमिनी की मौत की बरसी के ठीक एक दिन बाद आया है। महसा अमीनी जिसें ईरान की मौरल पुलिस ने हिजाब ठीक से हिजाब न पहनने पर प्रताड़ित किया और उसकी मौत हो गई और पूरे देश में विरोध प्रर्दशन शुरु हो गए थे।

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