ब्याज कम हो तो PF से चुका सकते हैं लोन, PF अकाउंट से निकाल सकते हैं 90% तक का अमाउंट

लोग लंबे समय तक ब्याज देने से बचने के लिए अक्सर लोन का प्री-पेमेंट करने का विचार करते हैं, और उनके EPF खातों में रखी गई रकम एक विकल्प हो सकती है। लेकिन क्या यह ठीक है कि रिटायरमेंट फंड का पैसा होम लोन के लिए उपयोग किया जाए? यह इस पर निर्भर करता है कि कौनसा ब्याज दर ज्यादा है। अगर होम लोन का ब्याज दर EPF के ब्याज दर से अधिक है, तो आप इसका प्री-पेमेंट कर सकते हैं।
आपको बता दें इसके अलावा, यदि आप अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं, तो यह विचारने योग्य हो सकता है क्योंकि आपके पास पैसे जमा करने के लिए लंबा समय होता है। EPFO होम लोन चुकाने के लिए जमा राशि का अधिकतम 90% निकालने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। ध्यान दें कि होम लोन को किसी राष्ट्रीय बैंक, रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव बैंक, नेशनल हाउसिंग बोर्ड जैसे संस्थाओं से ही लिया जा सकता है। होम लोन रिपेमेंट स्कीम के तहत EPFO मेंबर अपने खाते से EMI चुका सकते हैं।
होम लोन चुकाने के लिए कैसे निकाले पैसा?
- EPFO ई-सेवा पोर्टल में लॉगिन करें।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालें।
- ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें।
- फॉर्म 31 के जरिए क्लेम करें।
- अपनी बैंक डिटेल सत्यापित करें।
- पैसे निकलने का कारण सिलेक्ट करें।
- सम्बंधित दस्तावेज अपलोड करें।
पीएफ कितना कटता है?
आपको बता दें नियमों के मुताबिक, सैलरी पाने वाले लोगों को अपने वेतन और महंगाई भत्ते की 12% रकम PF खाते में योगदान करना अनिवार्य होता है। वहीं कंपनी की ओर से जमा की जाने वाली राशि में से 3.67% EPF में जमा होता है। बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा हो जाता है।