Hijab Controversy: हिजाब मामले पर पढ़िए कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बातें

हिजाब पर कोर्ट की टिप्पणी
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Hijab Controversy: हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है।

हाईकोर्ट ने मामले में कहा कि छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म उल्लंघन या मनमाने कपड़े पहनकर स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद दिसंबर महीने के आखिर में शुरू हुआ था। इसके बाद हिजाब को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन हुआ था।

क्या है कोर्ट की बड़ी बातें

पहला सवाल- क्या हिजाब इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक व्यवहार है? कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है।

दूसरा सवाल- क्या छात्र उनपर लगाई गई रोक (स्कूल में हिजाब पर रोक) का विरोध कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य करना ठीक है, इसका छात्र विरोध नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने छात्रों की याचिका को भी खारिज कर दिया।

तीसरा सवाल- 5 फरवरी का ऑर्डर (Uniform Dress Code) जिसके बाद स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी, क्या वह सरकार द्वारा मनमाने ढंग से जारी किया गया था? कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से Uniform Dress Code जारी करने वाला पांच फरवरी का फैसला रद्द नहीं किया जा रहा है।

मामले में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने यह फैसला मनमाने ढंग से लागू किया।

चौथा सवाल- क्या प्रतिवादी के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक जांच होगी। कोर्ट ने कहा कि अबतक इस तरह की कोई तैयारी नहीं है।