
Haryana Government Scheme : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है. सीएम द्वारा गरीब लड़कियों के लिए तथा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरु की गई है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति और विधवाओं की बेटियों को कन्यादान के नाम पर 71,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. जिसमें से 66,000/- रुपए शादी के समय शगुन के तौर पर तथा शेष 5,000/- की राशि शादी के पंजीकरण के समय दी जाएगी.
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
यह अनुदान विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों सहित पात्र परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा राज्य में सभी वर्गोें के दम्पति जो 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण करवाते हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं.
Online आवेदन ही किया जा सकेगा
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. आवेदक shaddi.edisha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को विवाह के 6 महीने के भीतर ही विवाह पंजीकरण के साथ आवेदन करना होगा. विवाह के 6 महीने के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा.
दम्पति को हरियाणा का निवासी होना आवश्यक
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए दम्पति को हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है. दम्पति में से कोई भी एक यदि हरियाणा का निवासी नहीं होता है तो दम्पति इस योजना का लाभ होने के लिए पात्र नहीं होगा. समाज के सभी वर्गों के दम्पति 30 दिनों के अंदर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो उन्हें शगुन के तौर पर 1100/- रुपए और एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा.
क्या है योजना की प्रमुख शर्त?
इस योजना की प्रमुख शर्त यह है कि लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000/- से अधिक होने पर वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
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