पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल

Imran khan
Imran khan : पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी को सात साल की सजा सनुाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में सुनाया गया, जहां इमरान खान अगस्त साल 2023 से जेल में बंद हैं। इस मामले में इमरान खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी और छह अन्य पर आरोप लगाए गए थे।
कसान पहुंचाने का आरोप था
जज नासिर जावेद राणा ने आदिला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में यह फैसला सुनाया। यह फैसला तीन बार टल चुका था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में इमरान खान और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड करीब 50 बिलियन का नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
इमरान खान और बीबी पर चलाया गया
अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के इतिहास में वित्तीय गलत कामों से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक है। इस मामले में आरोप है कि पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर सरकारी पैसों का गलत प्रयोग किया। इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा अन्य आरोपी देश से बाहर हैं, जिससे मुकदमा केवल इमरान खान और बीबी पर चलाया गया।
मिलकर स्थापित किया था
अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के सबसे बड़े विवादास्पद मामलों में से एक है, जिसमें 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का गलत प्रयोग करने का आरोप है। ये पैसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को लौटाई गई थी, लेकिन कथित तौर पर इसे एक प्रॉपर्टी टाइकून के निजी लाभ के लिए जारी किया गया। इस पैसे का प्रयोग झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण में किया गया, जिसे बुशरा बीबी और इमरान खान ने मिलकर स्थापित किया था।
निजी परियोजनाओं में लगा दिया गया
बुशरा बीबी, जो अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। बुशरा बीबी पर आरोप है कि उन्होंने इस समझौते से व्यक्तिगत लाभ उठाया ट्रस्ट के तहत 458 कनाल भूमि का अधिग्रहण किया गया था, और इस भूमि का उपयोग विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए किया गया। आरोपों के मुताबिक, यह धन जो राष्ट्रीय खजाने के लिए था, निजी परियोजनाओं में लगा दिया गया।
इस मामले में रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने पाया कि धनराशि का गलत प्रयोग राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया गया था।
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