Flag Disposal Rules: गणतंत्र दिवस पर घर तिरंगा ले आए हैं तो, जान लें कि एक गलती आपको पहुंचा सकती है जेल

Flag Disposal Rules

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Flag Disposal Rules:

26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे अवसरों पर हर जगह भारत के झंडे दिखाई देते हैं और देशभक्ति का माहौल रहता है। लेकिन उसके अगले दिन सड़क पर (Flag Disposal Rules) आपको झंडे दिखाई देंगे। दरअसल, झंडे को फहराने के बाद लोग फेंक देते हैं या उसका ध्यान नहीं रखते हैं। डैमेज झंडे भी गलत स्थान पर फेंक देते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार, हर व्यक्ति को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को (Flag Disposal Rules) डिस्पोजल करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

पहली बात है कि कोई भी फटे हुए या दाग लगे हुए झंडे को फहराना नहीं चाहिए। साथ ही आप जानते हैं कि डैमेज या पुराने झंडे को हटाने का सही तरीका क्या है।

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डिस्पोज कैसे करें?

राष्ट्रीय ध्वज को डिस्पोज करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, उसे दफनाने या जलाने दो तरीके हैं। फ्लैग डिस्पोजल करने के कुछ नियम इन दोनों तरीकों में भी लागू होते हैं। डैमेज झंडों को दफनाने के लिए पहले सभी क्षतिग्रस्त झंडों को एक लकड़ी के बक्से में इकट्ठा करना चाहिए, उन्हें अच्छे से समेटकर बक्से में रखना चाहिए, फिर बक्से को जमीन में गाड़ देना चाहिए। झंडे को गाड़ने के बाद कुछ देर मौन रखें और एक शांत वातावरण में ये सब करें। इस प्रक्रिया को मजाक में नहीं लेना चाहिए।

अगर आप पुराने झंडे को जलाकर डिस्पोजल करना चाहते हैं तो एक सुरक्षित और साफ स्थान चुनें। फिर आग लगाकर झंडे को जला दें। ऐसा नहीं है कि कहीं कचरा जलाया जा रहा है तो आप उसमें झंडे को फेंक दें l झंडे को सम्मानपूर्वक जलाना चाहिए, लेकिन बैगर मोड़े जलाना कानूनन अपराध है। झंडे को जलाने और दफनाने के दौरान गरिमा बनाए रखना चाहिए।

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