पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) की जेल की सजा को निलंबित कर दिया। मेहंदी को 2003 के मानव तस्करी मामले में पटियाला की एक अदालत ने दोषी ठहराया था।
न्यायमूर्ति जीएस गिल की एकल पीठ ने मामले में दो साल जेल की सजा पाए मेहंदी की सजा को निलंबित कर दिया। मेहंदी के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।
मानव तस्करी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मार्च 2018 में सुनाई गई उनकी दो साल की सजा को बरकरार रखने के बाद मेहंदी ने जुलाई में उच्च न्यायालय का रुख किया था।
14 जुलाई को पटियाला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा निचली अदालत के 2018 के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने के बाद गायक ने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया।
पटियाला पुलिस ने मेहंदी और उसके भाई, शमशेर, जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई थी, एक बख्शीश सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। बाद में भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाने वाली लगभग 35 और शिकायतें भी सामने आईं।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भाइयों ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने में मदद करने के लिए उनसे ‘पैसेज मनी’ ली थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। शिकायतकर्ताओं में से एक ने यह भी आरोप लगाया कि गायक दलेर मेहंदी ने उसे कनाडा ले जाने के लिए पैसे लिए थे।
यह भी आरोप लगाया गया कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां लीं, जिसके दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से छोड़ दिया गया। मेहंदी पर ये भी आरोप है कि उन्होंने एक अभिनेत्री के साथ अमेरिका की यात्रा पर, सैन फ्रांसिस्को में कथित तौर पर तीन लड़कियों को छोड़ दिया।
पुलिस ने कहा कि मेहंदी भाइयों ने अक्टूबर, 1999 में कुछ अन्य अभिनेताओं की कंपनी में एक मंडली ली थी, जिसके दौरान न्यू जर्सी में तीन लड़कों को वहीं गैर-कानूनी तरीके से छोड़ दिया गया था।
पटियाला पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में गायक के कार्यालय पर छापा मारा था और मेहंदी बंधुओं को पैसे देने वालों की केस फाइलें जब्त की थीं।