Delhi Police: थाने की लापरवाही पुलिस आयुक्त पर भारी, कोर्ट ने किया तलब

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Delhi Police: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना के स्टेशन होम अधिकारी यानी SHO और एक प्रशिक्षु उपनिरीक्षक की लापरवाही उन पर भारी पर गया। इन अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही बरतने को लेकर दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने कार्रवाई की है। अमर कॉलोनी थाना के एसएचओ योगेश्वर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है, तो वहीं प्रशिक्षु अधिकारी सब-इंस्पेक्टर शांतनु को निलंबित कर दिया गया है। मामले में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने यह कार्रवाई की है।

Delhi Police: दहेज प्रताड़ना से संबंधित है मामला

बता दे कि यह केस दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे एक दहेज प्रताड़ना से संबंधित है। केस की सुनवाई में दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी की अनुपस्थिति पर सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को न भेजकर एक प्रशिक्षु अधिकारी को भेज दिया गया था। कोर्ट में प्रशिक्षु अधिकारी को केस से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया था। हलांकि सुनवाई में प्रशिक्षु अधिकारी ने कोर्ट के लगभग सभी सवालों का सही जवाब दे दिया, परंतु कोर्ट एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वे इस केस के आईओ नहीं हैं। इसलिए उन्हें मामले की विशेष जानकारी नहीं है। इस पर जज ने मामले को उच्च न्यायालय के डिवीजनल बेंच को भेज दिया।

उच्च न्यायालय ने आयुक्त को किया तलब

दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के अनुसार 20 अक्टूबर, शुक्रवार को इसी जिले के एक अन्य थाने के अधिकारी ने भी सुनवाई के दौरान यही लापरवाही बरती थी। जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को तलब किया। आयुक्त के कोर्ट में पेशी के बाद स्टैंडिंग काउंसिल ने अमर कॉलोनी थाना के अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त ने थाने के एसएचओ और प्रशिक्षु एसआई पर कार्रवाई की। ऑर्डर में डीसीपी ने अमर कॉलोनी के Anti Terrorist Operation को एसएचओ का काम संभालने का आदेश दिया है।

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