
Old Vehicle Ban Delhi : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और खराब होती वायु को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. अब 1 जुलाई 2025 यानि आज से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगी. यह फैसला कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा लिया गया है, जो सीधे प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा है.
कौन-कौन सी गाड़ियां होंगी प्रभावित?
इस नीति के तहत वे सभी गाड़ियां जो अपना समय पूरा कर चुकी हैं जैसे –
- पेट्रोल वाहन: 15 साल से अधिक पुराने
- डीजल वाहन: 10 साल से अधिक पुराने
- दोपहिया वाहन: पूरा समय होने पर जब्त और साथ ही 5,000 जुर्माना
- इन सभी को अब “एंड ऑफ लाइफ व्हीकल” की श्रेणी में माना जाएगा. यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो 10,000 तक का चालान लगाया जाएगा.
सख्ती से होगा नियम लागू
हालांकि इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए MCD, परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां पेट्रोल पंपों पर तैनात की गई हैं. जो भी वाहन तय उम्र से पुराने होंगे, उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा. यह व्यवस्था पूरे NCR में लागू कर दी गई है. 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत और 1 अप्रैल 2026 से एनसीआर जिले में यह पूरी तरह मान्य होगा.
कितने वाहन होंगे प्रभावित?
बता दे कि सिर्फ दिल्ली में ही 62 लाख से अधिक वाहन इस नीति के दायरे में आ सकते हैं. यह फैसला वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सबसे अहम कदम माना जा रहा है.
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