दिल्ली HC ने जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख को, दो दिन की दी हिरासत पैरोल

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Delhi : हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल दी है। सांसद पर आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख को मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि राशिद को 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग ले सकते हैं। कस्टडी पैरोल में एक कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा मुलाकात के स्थान तक ले जाया जाता है।
आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित किया
सांसद अब्दुल राशिद को जमानत की शर्तों के तहत सेलफोन का उपयोग न करने समेत कुछ शर्तों का पालन करना पड़ा। बारामूला के सांसद पर आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा है। सांसद अब्दुल राशिद पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित किया। राशिद ने यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि एनआईए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें बिना किसी उपाय के छोड़ दिया गया था क्योंकि पिछले साल लोकसभा के लिए उनके चुनाव के बाद उन्हें विशेष एमपी एमएलए अदालत नहीं होने के कारण बीच में लटका दिया गया था।
हिरासत पैरोल की मांग की
बता दे कि अंतरिम राहत के रूप में सांसद अब्दुल राशिद हिरासत पैरोल की मांग की। एनआईए के वकील ने हिरासत पैरोल दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि राशिद के पास संसद में उपस्थित होने का कोई निहित अधिकार नहीं था और उन्होंने राहत मांगते समय कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं दिखाया था।
अब्दुल रशिद को 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया था। ये मामला जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के वित्तपोषण और नामित आतंकवादी हफीज सईद से कनेक्शन से जुड़ा हुआ है।
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