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भाई-बहन का रिश्ता हुआ शर्मसार!, नाबालिग के Abortion की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंचे Parents

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Kerala News: केरल उच्च न्यायालय ने एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि लड़की अपने नाबालिग भाई के साथ कथित तौर पर रिश्ते में थी। कोर्ट ने यह कहते हुए गर्भावस्था को समाप्त करने के विकल्प को खारिज कर दिया कि भ्रूण 34 सप्ताह के गर्भ तक पहुंच गया।

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Kerala News: हो सकती है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्या

नाबालिग के माता-पिता ने अदालत से कहा कि इससे नाबालिग को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लड़की के माता-पिता हाल तक गर्भावस्था से अनजान थे। अदालत ने कहा, “भ्रूण पहले ही 34 सप्ताह के गर्भ तक पहुंच चुका है और अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इस स्थिति में गर्भावस्था का समापन असंभव नहीं है, और बच्चे को जन्म लेने की अनुमति देनी होगी”

Kerala News: लागू प्रावधान का न हो उल्लंघन

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने निर्देश दिया कि नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता जो याचिकाकर्ताओं भी है, देखभाल और हिरासत में रहना चाहिए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों और माता-पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया है कि जिस भाई के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उसे लड़की से दूर रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कानून के लागू प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

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