शरजील इमाम को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, मन में निराधार भय पैदा करने के लिए हैं पर्याप्त आधार

नई दिल्ली: शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके दिसंबर 2019 के भाषण के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में इमाम द्वारा दिया गया भाषण स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक / विभाजनकारी था और समाज में शांति और सद्भाव को प्रभावित कर सकता है।
अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराधों और धारा 153 ए के तहत धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
कोर्ट ने आगे कहा, इमाम पर 2019 में 13 और 15 दिसंबर और 16 जनवरी 2020 को भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन का यह मामला है कि भाषणों की वजह से कई जगहों पर दंगे हुए। वर्तमान मामले में 13 दिसंबर 2019 को भाषण दिया गया था, जहां उन पर नागरिकता संशोधन विधेयक और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में उनके मन में निराधार भय पैदा करके सरकार के खिलाफ एक विशेष धार्मिक समुदाय को भड़काने का आरोप लगाया गया था। इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए के तहत चार्जशीट किया गया था।