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Ram Mandir: दान पर टैक्स की छूट, Income Tax के सेक्शन 80G के तहत मिलेगा फायदा

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Ram Mandir: भारत सरकार द्वारा बनाया गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, राम मंदिर के निर्माण की देखरेख करने वाली एक ऑथराइज्ड बॉडी है. राम मंदिर के लिए धन दान करने के लिए कोई भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर जा सकता है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार कोई व्यक्ति जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अयोध्या राम मंदिर के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए धन दान करना चाहता है, वह विभिन्न तरीकों पेमेंट गेटवे, UPI/QR कोड/NEFT/IMPS/डिमांड ड्राफ्ट/चेक से दान कर सकता है. खास बात तो ये है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को धन दान करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज या फीस नहीं वसूली जाएगी.

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इन तरीकों से कर सकते हैं डोनेशन 


Ram Mandir: बता दें कि केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) बनाया है। कोई भी ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके राम मंदिर के लिए दान कर सकता है। डोनेशन के लिए पेमेंट गेटवे या यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। एनईएफटी, आईएमपीएस, डिमांड ड्राफ्ट और चेक जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। 

Ram Mandir: क्या कहते हैं नियम


CA आनंद जैन (इंदौर) बताते हैं कि 
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत सभी टैक्सपेयर जैसे इंडीविजुअल टैक्सपेयर, कंपनियां और फर्म धार्मिक संस्थानों को धन दान करके टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, आप हर जगह डोनेशन देकर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उन्हीं संस्थानों या चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करना होगा जिनके बारे में आयकर विभाग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2020-21 से सेक्शन 80G(B)(2) के ऐतिहासिक महत्व और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के तौर पर लिस्ट किया है। इसलिए, मंदिर के रिनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान में 50% की कटौती दी जा सकती है।

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